-:नियम एवं शर्ते :-
:मानवाधिकार रत्न अवार्ड :

१.मानवाधिकार रत्न अवार्ड मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग N.G.O द्वारा मानवाधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु प्रदान किया जा रहा
२. अवार्ड हेतु उम्मीदवारों का चयन मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग N.G.O की ज्यूरी कमिटी करेगी


३.प्रत्येक उम्मीदवार जिन सभी ने अवार्ड हेतु नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट किया है वो सभी उम्मीदवार अवार्ड हेतु दावा नहीं कर सकते है सिर्फ ज्यूरी कमिटी द्वारा चयनित उम्मीदवार को ही अवार्ड प्रदान किये जायेगे

4.सभी उम्मीदवार अवार्ड फंक्शन में शामिल हो सकते है

5.अवार्ड फंक्शन में आने वाले सभी उम्मीदवारो के अवार्ड फंक्शन स्थल तक आने हेतु संस्था द्वारा कोई भी वाहन सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी और ना ही कोई यात्रा भाता दिया जायेगा

6 .मानव अधिकार रत्न अवार्ड मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग N.G.O के द्वारा प्रदान किये जायेगे जो की किसी भी तरह से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के अवार्ड होने का दावा नहीं करता है !

और ना ही मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग N.G.O खुद को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग होने का दावा नहीं किया जाता है !

7.अवार्ड फंक्शन हेतु उम्मीदवारो द्वारा दिया जाने वाला नॉमिनेशन चार्ज फीस वापस नहीं किया जायेगा !

8.मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग N.G.O के सदस्यों से कोई नॉमिनेशन चार्ज नहीं लिया जायेगा बशर्ते सदस्यता की अवधी कम से कम 3 माह पूर्व की होनी चाहिए

9.मानवाधिकार रत्न हेतु चयन का पैमाना उम्मीदवार एवं संस्था के सदस्यों के सामाजिक क्षेत्र में किये गए कार्य होंगे !